महाराजगंज: शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, आरोपी ने विदेश भागकर तोड़ा रिश्ता; मुकदमा दर्ज

महाराजगंज ब्यूरो: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया और लाखों रुपये की ठगी के बाद आरोपी विदेश फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

​क्या है पूरा मामला?

​मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोठीभार क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शादी ग्राम करमहा टोला सतभरिया निवासी राममिलन उर्फ धीरज के साथ तय हुई थी। अगस्त 2025 में दोनों पक्षों की मौजूदगी में सगाई की रस्म पूरी हुई थी और जून 2026 में शादी की तिथि सुनिश्चित की गई थी।

​झांसा देकर किया शारीरिक शोषण

​आरोप है कि शादी तय होने के बाद आरोपी धीरज ने युवती से मेल-जोल बढ़ाया और उसे मंदिर घुमाने के बहाने ले गया। रास्ते में आरोपी ने जल्द ही शादी होने का हवाला देकर युवती की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने विरोध किया, तो उसने ‘अब हम पति-पत्नी ही हैं’ कहकर उसे चुप करा दिया।

​नगदी और जेवर लेकर फरार हुआ आरोपी

​पीड़िता के परिवार का आरोप है कि शादी के बयाने के तौर पर आरोपी और उसके परिजनों ने उनके ऊपर दबाव बनाकर 1 लाख रुपये नगद और सोने की अंगूठी ले ली। इसके कुछ समय बाद आरोपी चुपचाप सऊदी अरब चला गया। वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसने फोन कर शादी करने से साफ इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़ दिया।

​कौन-कौन हैं अभियुक्त?

​पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार इस मामले में कुल चार लोगों को नामजद किया गया है:

  1. राममिलन उर्फ धीरज (मुख्य आरोपी – पुत्र अनिरुद्ध यादव)
  2. गीता (आरोपी की बहन)
  3. आरती (आरोपी की माता)
  4. अनिरुद्ध (आरोपी के पिता)

​लगीं ये गंभीर धाराएं और सजा का प्रावधान

​पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत निम्नलिखित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है:

  • धारा 69 (BNS): शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना।
    • सजा: इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
  • धारा 351(3) (BNS): आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी देना)।
    • सजा: यदि धमकी मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की हो, तो इसमें 7 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
  • धारा 352 (BNS): शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना।
    • सजा: इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

​पुलिस की कार्रवाई

​मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुख्य आरोपी विदेश में है, जिसके लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और आरोपी का पासपोर्ट निरस्त कराने व गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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