भीषण ठंड के चलते स्कूलों में दो दिनों का अवकाश, 25 दिसंबर को मनेगी अटल जयंती

महराजगंज। जनपद में बढ़ती कड़ाके की ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) रिद्धी पाण्डेय ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों में दो दिनों के अवकाश की घोषणा की है।

​❄️ शीतलहर का कहर: 26 और 27 दिसंबर को स्कूल बंद

​भीषण ठंड को देखते हुए जनपद के समस्त परिषदीय, सी.बी.एस.ई (CBSE), आई.सी.एस.ई (ICSE) और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 26 और 27 दिसम्बर 2025 को छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक के सभी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।

​🖋️ 25 दिसंबर: अटल जी की स्मृति में मनेगा सुशासन दिवस

​विभागीय निर्देशों के क्रम में, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी की जन्म जयंती एवं जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर 25 दिसम्बर को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

  • निबंध प्रतियोगिता: जनपद के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-8 के छात्रों के बीच “अटल जी एवं सुशासन” विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसकी शब्द सीमा अधिकतम 1000 शब्द निर्धारित की गई है।

​📋 शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निर्देश

​हालांकि छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन विद्यालय के समस्त शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कर्मचारी निम्नलिखित विभागीय कार्यों को पूर्ण करेंगे:

  1. जीरो पावर्टी सर्वे का क्रियान्वयन।
  2. अपार आई.डी. (APAAR ID) और यू-डायस (U-DISE) डेटा अपडेट।
  3. एस.आई.आर. (SIR) और निपुण आकलन रणनीति पर कार्य।
  4. ​अभिभावक जागरूकता अभियान और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय दिशा-निर्देश।

​⚠️ कड़ाई से पालन के निर्देश

​बीएसए रिद्धी पाण्डेय ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय सहित शिक्षा निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ भेज दी गई है।

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

  • अवकाश की तिथियां: 26 एवं 27 दिसंबर 2025 (कक्षा 1-8 तक)।
  • विशेष कार्यक्रम: 25 दिसंबर को निबंध प्रतियोगिता (अटल जी एवं सुशासन)।
  • शिक्षक उपस्थिति: अनिवार्य (विभागीय कार्यों के संपादन हेतु)।

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