महाराजगंज/निचलौल: ‘मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर’ पर अवैध संचालन का आरोप, कानूनी नोटिस जारी

महराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र में स्थित “मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर” पर बिना वैध पंजीकरण और बिना योग्य डॉक्टर के संचालन का गंभीर आरोप लगा है। एक स्थानीय निवासी ने इस सेंटर को तुरंत बंद करने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि 30 दिनों के भीतर सेंटर बंद न होने पर सिविल और आपराधिक, दोनों तरह की कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

क्या है मामला?

​अधिवक्ता के माध्यम से, महराजगंज निवासी ने मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोपराइटर/प्रबंधक को यह कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेंटर का संचालन ‘क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010’ के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है।

गंभीर आरोप और कानूनी उल्लंघन:

​नोटिस के अनुसार, मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर:

  1. बिना योग्य डॉक्टर की निगरानी के चलाया जा रहा है।
  2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना संचालित किया जा रहा है।

​अधिवक्ता  ने बताया कि यह कृत्य न केवल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 की धारा 7, 8 और 11 का सीधा उल्लंघन है, बल्कि यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 125 (पूर्व में 336 आईपीसी) के तहत भी एक गंभीर अपराध है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डालने का मामला बनता है।

30 दिन की अंतिम चेतावनी:

​कानूनी नोटिस में सेंटर के संचालक को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे नोटिस प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर सेंटर का अवैध संचालन बंद कर दें। इसके साथ ही, सेंटर को वैध पंजीकरण और अधिकृत डॉक्टर से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

कार्रवाई न होने पर कानूनी शिकंजा:

​नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि 30 दिनों की समय सीमा के भीतर अवैध संचालन बंद नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिनियमों के तहत सक्षम न्यायालय में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही (दीवानी और फौजदारी) शुरू करेगा। इसके अलावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी  और पुलिस अधीक्षक के पास भी शिकायत दर्ज कराई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *