क्रिसमस और नए साल पर यूपी में जश्न, 4 दिन रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें; आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

​उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने क्रिसमस और नए साल  के जश्न को देखते हुए प्रदेश के मदिरा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत, आगामी चार विशेष तिथियों पर प्रदेश की सभी फुटकर शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बढ़ोतरी कर दी गई है।

​अब ये दुकानें सामान्य समय सीमा से दो घंटे अधिक यानी रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।

​आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश

​आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह की ओर से दिनांक 12 दिसंबर 2025 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश (संख्या-6354-6503) समस्त जिलाधिकारियों और लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रेषित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय विशेष पर्वों के अवसर पर राजस्व हित में लिया गया है।

​इन चार तिथियों पर लागू होगा नया समय:

​बढ़ी हुई मदिरा बिक्री की अवधि निम्नलिखित चार दिनों पर लागू होगी:

  1. ​क्रिसमस उत्सव: 24 दिसंबर 2025
  2. ​क्रिसमस उत्सव: 25 दिसंबर 2025
  3. ​नव वर्ष उत्सव: 30 दिसंबर 2025
  4. ​नव वर्ष उत्सव: 31 दिसंबर 2025

​समय सीमा में बदलाव:

​इन चारों तिथियों पर आबकारी की समस्त फुटकर दुकानें प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खुली रहेंगी। सामान्यतः यह दुकानें देर शाम तक बंद हो जाती हैं, लेकिन विशेष पर्वों को देखते हुए इस अवधि में दो घंटे का विस्तार किया गया है।

​आबकारी विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस कदम से राज्य सरकार को त्यौहारों के दौरान राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

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